धनबाद, जुलाई 10 -- धनबाद, प्रतिनिधि। नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के मामले में गुरुवार को पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने जोड़ापोखर निवासी अशोक रवानी के पुत्र पवन रवानी को अपहरण में दोषी करार देते हुए दो वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बुधवार को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक समित प्रकाश ने किया। पीड़िता के पिता ने सुदामडीह थाने में पवन रवानी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 22 फरवरी 2025 को शाम पांच बजे उनकी पुत्री ट्यूशन जाने के लिए घर से निकली, लेकिन घर वापस नहीं आई। यह भी पढ़ें- छात्रा के अपहरण में जोड़ापोखर का युवक दोषी, सजा आज परिजनों के काफी खोजबीन के बाद पता चला कि पवन रवानी उसे बहला फुसला कर भगा ले गया।

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