बगहा, फरवरी 7 -- बेतिया ,विधि संवाददाता। कोचिंग के लिए जा रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण शादी के नियत से करने के एक मामले में अनन्य विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के जावेद आलम ने एक अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सज़ायाफ्ता पूर्वी चंपारण जिले के कुंअर पीपरा निवासी सुरज मुखिया है। विशेष लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत एक लाख रुपए मुआवजा दिलाने का भी आदेश किया है। उन्होंने बताया कि घटना 25 फरवरी 2022 की है। घटना के दिन कोचिंग करने घर से निकली एक नाबालिग छात्रा का अपहरण अभियुक्त ने शादी के नियत से रास्ते से कर लिया था। मामले को ले पीड़िता के पिता ने शिकारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा पीड़िता को बरामद किए जाने के पश्चात उस...
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