मधुबनी, मार्च 16 -- मधुबनी। नाबालिग बच्ची के अपहरण मामले में दोषी करार दिए गए जावेद शेख को कोर्ट ने पांच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार की अदालत ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। एपीपी जगदीश प्रसाद यादव ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में मधवापुर के जावेद को 48 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि 24 अप्रैल 2024 को मधवापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय छात्रा शाम करीब चार बजे ट्यूशन पढ़ने घर से निकली थी। वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। अगले दिन जानकारी मिली कि जावेद शेख अन्य लोगों के साथ मिलकर छात्रा का अपहरण कर लिया। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन कृष्णा कुमार ने मधवापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.