मधुबनी, अप्रैल 18 -- राम शरण साह मधुबनी। शहर के बसुआड़ा चौक से नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के आरोप में दोषी करार दिए गए मो.नवाब को कोर्ट ने तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट के स्पेशल जज जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश निशांत कुमार प्रियदर्शी की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में उसपर 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक खुर्शीद आलम ने आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। स्पेशल पीपी के अनुसार आरोपित बसुआड़ा मोहल्ला का ही रहने वाला है। 26 अक्टूबर 2021 को 17 वर्षीय बच्ची बसुआड़ा चौक पर कोचिंग पढ़ने आई थी। इसी दौरान आरोपित ने बच्ची का अपहरण कर लिया। घटना को लेकर पीड़िता के परिजन ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करा...
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