मैनपुरी, अप्रैल 7 -- भोगांव कोतवाली क्षेत्र से सात साल पहले हुए छात्रा अपहरण के दो आरोपी स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने बरी कर दिए हैं। आरोपी छात्रा के चाचा के साले थे। अभियोजन पक्ष घटना को गवाही में साबित नहीं कर सका है। थाना भोगांव के एक गांव की निवासी एक किशोरी वर्ष 2019 में कक्षा 11 की छात्रा थी। वह 9 जुलाई 2019 को घर से आलीपुरखेड़ा बाजार करने गई थी। जब वह देर शाम तक नहीं लौटी तो परिजन ने तलाश शुरू की। लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 13 अप्रैल को जानकारी होने पर किशोरी के पिता ने अपने छोटे भाई के साले कुलदीप और मोनू निवासी टिकुरीमऊ थाना बीधापुर जिला उन्नाव के खिलाफ किशोरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा...