मुजफ्फरपुर, जुलाई 23 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय छात्रा की चाकू से गला रेत हत्या कर शव को अपने बगीचे में फेंकने के मामले में कांटी के कोचिंग संचालक विवेक कुमार को दोषी करार दिया गया है। यह घटना कांटी थाना क्षेत्र के ढेबहां गांव में ढाई वर्ष पहले घटी थी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने हत्या करने व साक्ष्य छिपाने की धारा में गुरुवार को कोचिंग संचालक को दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी।अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) राजीव रंजन राजू ने सात गवाहों को पेश किया। यह भी पढ़ें- Muzaffarpur News: छात्रा को अगवा करने के दोषी युवक को चार साल की कैद उन्होंने बताया कि छात्रा की मां ने 26 जनवरी 2024 को कांटी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें...