मुजफ्फरपुर, मई 20 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अहियापुर के एक गांव में इंस्टाग्राम पर फर्जी नाम से आईडी बनाकर छात्रा (16 वर्ष) की फोटो वायरल करने व छेड़खानी में नीरज कुमार को कोर्ट ने मंगलवार को चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि पीड़ित छात्रा को मिलेगी। यह भी पढ़ें- किशोरी के साथ छेड़खानी में अधेड़ दुकानदार दोषीसजा का निर्णय सेशन ट्रायल के बाद को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने आरोपित को सात मई को दोषी ठहराया था। मंगलवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया।छात्रा ने कराई थी एफआईआर छात्रा ने 12 जून 2024 को...