फर्रुखाबाद कन्नौज, अप्रैल 22 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने बुधवार को छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनाई। साथ में कोर्ट ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना शमसाबाद थाना क्षेत्र की है। एक गांव की महिला ने 25 सितंबर 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री कायमगंज में दवा लेने गयी थी। शाम तक वापस नहीं आयी। उसकी हर जगह खोजबीन की गयी मगर पता नहीं चला। पुत्री एक कालेज में कक्षा 11 की छात्रा है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना आगे बढ़ायी तो बालिका का अपहरण करने में प्रेम उर्फ मुनेंद्र का नाम सामने आया। पुलिस ने दुष्कर्म और अपहरण की धाराओं में न्यायालय में आरेाप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने दोषी प्रेम उर्फ मुनेंद्र को सात वर्ष के कठोर काराव...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.