कानपुर, मई 6 -- कानपुर। कक्षा-6 की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने 63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें 50 हजार की राशि मृतका के परिजनों को देने के आदेश दिए गए। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में दूसरे आरोपी को बरी कर दिया। घटना के डेढ़ साल बाद किशोरी की अपने ननिहाल में मौत हो गई थी। किशोरी के पिता ने बाबूपुरवा थाने में 31 दिसंबर 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप उनकी 14 वर्षीय बेटी कक्षा-6 में पढ़ती थी। घर के पास रहने वाले सुनील कुमार उर्फ सेठी ने बेटी के साथ छह माह तक दुष्कर्म किया। 28 दिसंबर को तबीयत बिगड़ने पर बेटी को डॉक्टर के पास ले गए तो वह दो माह की गर्भवती मिली। घर आकर घटना के बारे में पूछता तो बताया कि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.