मुजफ्फरपुर, जून 22 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। मोतीपुर इलाके से फरवरी में गायब 16 वर्षीय छात्रा के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि चार महीने बीत जाने के बाद भी अब तक क्या कार्रवाई हुई। पुलिस को 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करना है। छात्रा के पिता ने डीजीपी से लेकर मोतीपुर थानेदार तक के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें आरोप लगाया है कि पुलिस न छात्रा को बरामद कर सकी और न नामजद आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई की गई। यह भी पढ़ें- छात्रा अपहरण कांड : हाइकोर्ट ने पुलिस से पूछा-अब तक क्या कार्रवाई कीछात्रा की गुमशुदगी का समय पीड़ित पिता के अनुसार, उनकी 16 वर्षीय बेटी बीते 2 फरवरी की रात करीब 12 बजे घर से अचानक गायब हो गई। परिवार ने बताया कि छात्रा जाते समय घर से 20,500 रुपये नकदी और करीब ...