रांची, जुलाई 18 -- मांडर, प्रतिनिधि। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मांडर में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की ओर से लीगल लिटरेसी क्लास का आयोजन किया गया। इसमें छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, संवैधानिक प्रावधानों तथा बाल विवाह, बाल श्रम और शिक्षा के अधिकार से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई। पीएलवी सुमन ठाकुर ने बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं बाल श्रम या बच्चों का शोषण होता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन को देनी चाहिए। उन्होंने बाल विवाह को सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध बताते हुए छात्राओं से शिक्षा पूरी कर आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने कानूनी अधिकारों से जुड़े प्रश्न भी पूछे, जिनका व...