हरिद्वार, जुलाई 8 -- अपर जिला जज/एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने छात्राओं को टयूशन आते जाते हुए लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में दोषी दो युवकों मनीष और रोहित को एक-एक साल के कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 10 फरवरी 2022 को कनखल क्षेत्र के चेतनदेव कुटिया गीता मंदिर के पास दो छात्राएं अपने घर से प्राइवेट टयूशन पढ़ने के लिए स्कूटी पर जा रही थीं। तभी पीछे से बाइक सवार दो युवक छात्राओं का पीछा करने लगे थे। यही नहीं, काफी समय से दोनों आरोपी युवक छात्राओं से बदतमीजी और अश्लील कमेंट कर रहे थे।
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