रांची, अक्टूबर 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में दाखिले के लिए चयनित मेधावी छात्र को स्वीकृति के बावजूद छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं किए जाने पर कड़ी नाराजगी जतायी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक को निर्देश दिया है कि छात्र को 39,76,655.20 रुपये की पूरी छात्रवृत्ति राशि पांच अक्तूबर तक हर हाल में जारी करें। राशि जारी नहीं होने की स्थिति में कार्यकारी निदेशक को छह अक्तूबर को अदालत में सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। रांची के कांके निवासी सनत झा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सनत झा का चयन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन में तीन वर्...