दुर्ग, सितम्बर 10 -- छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले की एक अदालत ने छह साल की बच्ची से दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण) फास्ट ट्रैक अदालत ने वारदात के 24 वर्षीय आरोपी को इस केस में दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। आरोपी ने अपनी भतीजी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद अदालत ने उसके अपराध को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' श्रेणी का माना। न्यायालय ने पीड़ित परिवार को राज्य शासन की आहत प्रतिकर योजना के तहत सात लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं विशेष पॉक्सो न्यायालय दुर्ग ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6(1) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 1...