लखनऊ, जुलाई 15 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। बंथरा इलाके में छह साल की अबोध बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने दोषी अनुज रावत और रामेश्वर रावत को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार प्रशांत ने सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों दोषियों को उनकी अंतिम सांस तक जेल में ही रखा जाए। अदालत ने दोनों आरोपियों पर 65-65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि नियमानुसार पीड़िता को दी जाएगी। मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना बंथरा में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, 25/26 नवंबर 2022 की रात वह अपने साले की शादी में सपरिवार शामिल होने गए थे। उनकी छह वर्षीय बेटी अन्य बच्चों के साथ झूला झूल रही थी, जबकि वह और उनकी पत्नी शादी की रस्मों में व्यस्त थे। इसी दौरान शादी समा...