बलरामपुर, मार्च 26 -- बलरामपुर, संवाददाता। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन व जेएम उतरौला सिद्धांत सोलंकी ने गुरुवार को मुकदमे की सुनवाई के दौरान लकड़ी चोरी के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। छह वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है। वन रक्षक गजेंद्र नाथ पांडेय ने 20 मार्च 2020 को सादुल्लाहनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि ग्राम नेवादा निवासी मौलाना महीबुल्लाह ने जंगल की लकड़ी चोरी से काटी है। पुलिस ने मौलाना महीबुल्लाह पर प्राथमिकी दर्ज किया। विवेचना करने के बाद पुलिस आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मौलाना महीबुल्लाह को लकड़ी चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भ...
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