गोपालगंज, अप्रैल 2 -- भोरे, एक संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश दो कैलाश जोशी की कोर्ट ने करीब एक वर्ष पूर्व भोरे थाने के कल्याणपुर टोला नारायणपुर में हुई छह वर्षीय मासूम की हत्या में आरोपित पिता को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष से एपीपी उपेंद्र कुमार राय तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित पिता अरविंद कुमार सिंह को बरी कर दिया। मालूम हो कि गत 7 फरवरी 2025 को कल्याणपुर टोला नारायणपुर के अरविंद कुमार सिंह के छह वर्षीय बेटे की गर्दन काटकर हत्या हुई थी। मामले में अरविंद के छोटे भाई दुर्गेश के बयान पर उसके खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि अरविंद कुमार सिंह गांव के ही स्कूल में पढ़ने गए अपने छह वर्षीय बेटे हिमांशु कुमार व बेटी प्रीति को बुलाक...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.