छह वर्षीय बालिका से दुराचार करने वाले युवक को सजा
लखीमपुरखीरी, जुलाई 30 -- छह वर्ष की बालिका के साथ दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। पॉक्सो कोर्ट के एडीजे विष्णुदेव सिंह ने आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास समेत दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि पढुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में 30 अक्टूबर 2024 की शाम छह वर्षीय एक बालिका अपनी बड़ी बहन के साथ घर पर थी। बालिका के पिता बाजार गए थे, जबकि उसकी माता गांव में ही किसी के यहां गयी थी। तभी गांव का ही युवक जितेंद्र उर्फ सौरंगा उसके घर आया। जितेंद्र ने बालिका की बड़ी बहन को दस रुपये देकर मसाला लाने के लिए भेज दिया। उसके जाने के बाद जितेंद्र ने बालिका के साथ दुराचार किया। बालिका के चिल्लाने पर उसकी मां आ गयी तो जितेंद्र अपनी चप्पल वहीं छोड़कर भाग गया। बालिका के पिता न...
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