शाहजहांपुर, फरवरी 25 -- जनपद के थाना मदनापुर क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 43, शिवकुमार तृतीय की अदालत ने आरोपी स्वघोषित बाबा को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने गवाहों और चिकित्सीय प्रमाणों के आधार पर मजबूत पैरवी की। घटना 5 मई 2025 की है। पीड़िता के पिता ने 6 मई को थाने में तहरीर देकर बताया था कि बड़े भाई की बेटी की शादी के दौरान परिवार के लोग कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसी बीच रात करीब 10:45 बजे उनकी छह वर्षीय बेटी खेतों की ओर से रोते हुए घर पहुंची और मां को बताया कि एक बाबा ने उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची के कपड़ों पर...
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