लखनऊ, मार्च 31 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। प्रतिबंधित जंगली जानवरों की खाल, नाखून, हड्डियां एवं मास की तस्करी करने के छह आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपियों मुमताज अहमद, जैबुन निशा, अजीज उल्लाह, वहीद, सरताज एवं मजीद को अदालत ने दो वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 10 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है।बरामदगी के लिए दबिश के दौरान आरोपियों के घरों से प्रतिबंधित वन्यजीवों के अवशेष प्राप्त हुए थे। इन आरोपियों के पास से 18000 तेंदुए के नाखून, 74 तेंदुए की खाल, चार टाइप बाघ की खाल एवं हड्डियां बरामद हुई थीं। आरोपियों के पास से बरामद यह हड्डियां एवं खाल प्रतिबंधित वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत आती है। सीबीआई ने 23 मार्च 2000 को मामले को दर्ज कर जांच के उपरांत 15 जुलाई 2000 को परिवाद दायर किया था। सीबीआई ने अपनी शिकायत में कहा ह...