मुंगेर, अप्रैल 25 -- मुंगेर, एक संवाददाता। बिहार मद्यनिषेध कानून के तहत एक पुराने मामले में मुंगेर की विशेष अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। संग्रामपुर थाना कांड संख्या 86/2017 में आरोपी गब्बर मंडल उर्फ रामानन्द मंडल को दोषी पाते हुए न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 जुलाई 2017 को संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टेटिया बम्बर ओपी में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक महेन्द्र प्रसाद सिंह को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर ग्राम केसौली में छापेमारी की गई, जहां आरोपी को उसके घर के पास सड़क पर एक थैले में रखे करीब 6 लीटर देशी महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस संबंध में संग्रामपुर (टेटिया बम्बर) थाना में कांड संख्या 86/2017 दर्ज किया गया। मामले की सुनवाई के बाद 20 अप्रैल ...
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