नई दिल्ली, अप्रैल 5 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में रकम जमा करने के बावजूद लिफ्ट नहीं लगाने पर उत्तर-पूर्वी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। पीड़ित अपनी बीमार मां की सुविधा के लिए घर में लिफ्ट लगाना चाह रहा था। शिकायतकर्ता जसविंदर सिंह सिंधु ने अगस्त 2022 में अपने घर पर पैसेंजर ऑटो लिफ्ट लगाने के लिए मेगा लिफ्ट्स एवं एस्केलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड से समझौता किया था। इसके लिए उन्होंने साढ़े छह लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था। समझौते के बावजूद कंपनी ने लिफ्ट नहीं लगाई। इसके कारण जसविंदर की बुजुर्ग मां को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद भी मजबूरी में सीढ़ियों का उपयोग करना पड़ा।ब्याज सहित चुकानी होगी रकमआयोग के अध्यक्ष सुरिंदर कुमार शर्मा और सदस्य आदर्श नैन के कोरम ने इसे स...