रांची, जून 26 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में जब्त ट्रक को छोड़ने के लिए छह लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करने की शर्त को अवैध ठहराते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने ट्रक मालिक के पक्ष में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए वाहन को शर्तों के साथ छोड़ने का आदेश दिया। मामला नामकुम थाना कांड संख्या-274/2023 से जुड़ा है। ट्रक को सड़क दुर्घटना के मामले में जब्त किया गया था। मामले में चालक के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। हालांकि, ट्रायल पूरा होने के बाद चालक को छह मई 2026 को बरी कर दिया गया। याचिकाकर्ता सतीश महतो ने अदालत को बताया कि वह जब्त ट्रक का वास्तविक मालिक है और वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज उसके पास है। निचली अदालत ने 21 दिसंबर 2023 को वाहन छोड़ने का आदेश तो ...