छह महीने बाद रद्द कर दी थी पॉलिसी, बीमा कंपनी को देने होंगे 9.94 लाख
अमरोहा, जुलाई 3 -- किसान की मौत के छह महीने बाद पॉलिसी रद्द करने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने इसे सेवा में कमी पाया। बीमा कंपनी को 9.94 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज से करने का आदेश दिया। साथ ही आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना क्षेत्र के गांव भीकनपुर निवासी कर्मवीर सिंह वर्तमान में परिवार संग हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव निरयावली में रहते हैं। कर्मवीर सिंह के पिता लाल सिंह ने 26 जून 2023 को टर्म लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कराया था। जिसका वार्षिक प्रीमियम 5168 रुपये जमा किया था। इसी बीच 26 अगस्त 2023 को हृदयाघात से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसके बाद कर्मवीर सिंह ने सभी दस्तावेजों के साथ बीमा कंपनी में क्लेम की...
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