रायपुर, अक्टूबर 2 -- छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों (कॉलेजों) में प्रोफेसर पदों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, इस बारे में शुक्रवार को विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा, राजपत्रित) भर्ती नियम-2019 में संशोधन करते हुए प्रोफेसर के 75 प्रतिशत पद पदोन्नति और 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरने का प्रावधान किया है। इससे पहले प्रोफेसर के 100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने का नियम था। संशोधित व्यवस्था से शासकीय महाविद्यालयों में पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए प्रोफेसर पद पर पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। दूसरी ओर, सीधी भर्ती के जरिए सरकारी कॉलेजों में प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों की संख्या पहले की तुलना में सीमित हो जाएगी। यह भी पढ़े...