नई दिल्ली, जुलाई 9 -- छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (विनियमन-मुक्ति एवं सुविधा) विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य उद्योग स्थापित करने और संचालित करने से जुड़ी सरकारी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी, डिजिटल और समयबद्ध बनाना है। सरकार के अनुसार, विधेयक लागू होने पर छत्तीसगढ़ इस प्रकार का कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।डीम्ड परमिशन, स्व-प्रमाणीकरण और जोखिम आधारित निरीक्षण जैसे प्रावधानों का प्रस्ताव सरकार के मुताबिक, प्रस्तावित कानून निवेशकों के लिए प्रक्रियागत देरी और अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करने पर केंद्रित है। इसके तहत आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटान नहीं होने पर डीम्ड ...