नई दिल्ली, फरवरी 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र निकालने पर रोक लगा दी। अदालत ने राज्य सरकार से इस बाबत दाखिल याचिका पर जवाब मांगा। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन. वी. अंजारिया की बेंच ने यह आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी ईसाइयों को उनके गांवों में कब्रिस्तानों में अपने मरे हुए परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती दफनाने से रोका जा रहा है। याचिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी और अन्य लोगों द्वारा वकील सत्य मित्रा के जरिए दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि वहां के गांवों में आदिवासी ईसाइयों के शवों को कब्र से निकालकर जबरदस्ती दोबारा कहीं और दफनाया जा रहा है। याचिका कहा गया कि यह संविधान के आर्टिकल-21 के तहत उनके मौलिक...