मधुबनी, फरवरी 26 -- झंझारपुर। झंझारपुर व्यवहार न्यायालय ने पुलिस गश्ती के दौरान चौकीदार पर गोली चलाने के मामले में दो आरोपितों को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय अनिल कुमार राम की अदालत ने (मधेपुर थाना कांड सं.-26/2023) में यह फैसला सुनाया। अदालत ने सोहन कुमार नायक (संगत चौक, मधेपुर) और संजीत मुखिया (मैटरस, मधेपुर) को आईपीसी की धारा 353 के तहत दो वर्ष सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 307 (हत्या का प्रयास) में पांच वर्ष सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं चुकाने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। साथ ही धारा 428 दंप्रसं के तहत विचाराधीन अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया। अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने बताया कि 7 फरवरी 2023 को मधे...