चौकीदार पद पर नियुक्ति पत्र देने का निर्देश
रांची, मार्च 19 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में गोड्डा जिले में चौकीदार नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों प्रार्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने चयन समिति के आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में दीपक कुमार यादव और संतोष मुर्मू ने याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि चौकीदार पद पर दोनों का चयन हो गया था। लेकिन चयन समिति ने यह कहते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र देने से इंकार कर दिया कि उनका आवास बीट क्षेत्र से बाहर है। अदालत को बताया गया कि चौकीदार नियुक्ति नियमावली में जिलास्तर पर नियुक्ति होनी है। इसमें बीट क्षेत्र की बाध्यता नहीं है। इसके बाद अदालत ने चयन समिति के आदेश को निरस्त करते हुए दोनों को नियुक्ति पत्र जा...
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