चौका : डोडा के अवैध व्यापार में दोषी को 15 साल सजा
सराईकेला, मई 1 -- सरायकेला, संवाददाता । डोडा का अवैध व्यापार करने के अपराध में जितेंद्र मछुवा को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने धारा 15सी के तहत 15 साल की सजा एवं डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, 18सी के तहत 10 साल एवं 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। 28 अगस्त 2021 को चौका थाना के नूतनडीह के पास शाम 6.30 बजे पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया जाया रहा था। यह भी पढ़ें- 03 साल का कठोर कारावास, 10 हजार अर्थदंड तभी बाइक पर दो व्यक्ति हेंसाकोचा की ओर से प्लास्टिक के बोरे में कुछ लेकर आ रहे थे। तलाशी लेने पर प्लास्टिक की तीन बोरी से 52 किलो डोडा बरामद किया गया। म...
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