गुड़गांव, अगस्त 8 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। चोरी हुई मोटरसाइकिल के बीमा क्लेम का भुगतान लंबे समय से अटकाने के मामले में हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और टाटा कैपिटल लिमिटेड के जिम्मेदार अधिकारियों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को बीमा क्लेम और वाहन ऋण खाते से संबंधित पूरा रिकॉर्ड भी साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदेश की पालना नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत उचित कठोर कार्रवाई की जा सकती है। मानवाधिकार आयोग में शिकायत संख्या 189/7/3/2025 पर 27 जुलाई को जारी आदेश के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने करीब 1.20 लाख रुपये में मोटरसाइकिल खरीदी थी, जिसे टाटा कैपिटल से फाइनेंस कराया...