चोरी के मामले में बाल अपचारी दोषमुक्त, सुधार गृह की अवधि को माना दंड
उरई, जून 9 -- उरई। संवाददाता किशोर न्याय बोर्ड ने चोरी और माल बरामदगी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए एक बाल अपचारी को दोषमुक्त कर दिया। बोर्ड ने कहा कि किशोर द्वारा सुधार गृह में बिताई गई अवधि ही पर्याप्त दंड है, अब अतिरिक्त सजा की जरूरत नहीं है।बीते वर्ष 2021 में उरई जीआरपी थाने में चोरी और चोरी के माल की बरामदगी को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने एक किशोर को आरोपित बनाकर उसके पास से कथित चोरी का सामान बरामद होने का दावा किया था। इसके बाद उसे बाल अपचारी मानते हुए किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने किशोर को गलत फंसाने और ठोस साक्ष्य न होने की दलील दी। अभियोजन ने बरामदगी के आधार पर दोषी ठहराने की मांग की। बोर्ड ने साक्ष्यों के परीक्षण के बाद पाया कि आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। न्...
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