मिर्जापुर, मार्च 7 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने चोरी के मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को दोषी ओलियर घाट निवासी कल्लू मल्लाह और डंकीनगंज निवासी राजू उर्फ बल्लू को जेल में बितायी गयी अवधि और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कटरा कोतवाली का है।

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