बाराबंकी, जुलाई 17 -- बाराबंकी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को दो दो वर्षों के कारावास व प्रत्येक को 4-4 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी शरद श्रीवास्तव के अनुसार उपेन्द्र कुमार उर्फ रामू निवासी थाना असंद्रा ने तहरीर देकर बताया कि वह अपनी पत्नी रेखा के साथ 21 नवंबर 2000 की रात खाना खा कर सो रहा था। तभी रात लगभग दो बजे खटपट की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई तो टॉर्च जलाकर देखा कि गांव के दो लोग उसके घर से बक्सा लेकर निकल रहे थे। उसके शोर करने पर पत्नी व मोहल्ले के सभी लोग जाग गए। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त नन्द किशोर व निर्मल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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