बाराबंकी, दिसम्बर 6 -- बाराबंकी। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक ने चोरी के दौरान की हुई हत्या से सम्बन्धित तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कारावास व 27-27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। थाना कोतवाली नगर पर 15 साल पूर्व पंकज कुमार मिश्रा निवासी भरतपुरम जलालपुर ने घर में चोरी से घुस गए चोरों को देखकर उसकी पत्नी व बच्चों के चिल्लाने पर शोर सुनकर उसकी मौसी का लड़का चोरों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी चोरों ने गोलीमार कर उसकी हत्या कर दी थी। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल कर दिए थे। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने दोनों पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त...