पीलीभीत, अप्रैल 8 -- पीलीभीत। दर्शन के लिए वैष्णो देवी गए एक व्यक्ति के निर्माणाधीन मकान का ताला तोड़कर चोरी करने के एक आरोपी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश महेशानंद झा ने तीन हजार रूपए जुर्माना सहित दो साल की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना जहानाबाद के ग्राम गौनेरी निवासी कुंवरपाल ने नौ अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली सदर में तहरीर देकर कहा कि उसका मकान जीटीआई के निकट ग्रीन सिटी कालोनी निकट में बन रहा है। उसका पुत्र नरेंद्र पाल वहीं पर दूसरे मकान में रह कर निर्माणाधीन मकान की देखभाल करता है। वह वैष्णो देवी गया हुआ था। सुबह को मकान में टाइल्स लगाने के लिए मिस्त्री आरिफ अंसारी पहुंचे तो मकान का ताला टूटा हुआ पाकर उन्हें घटना की सूचना दी। आकर देखा दरवाजे का कुंडा व ताला कटा हुआ था और कट्टे में रखा मिस्त्री का सामान गायब था। नरेंद्र पाल...