आगरा, मार्च 19 -- घर में घुसकर ताला तोड़ सोने-चांदी के जेवरात और नगदी चोरी करने के मामले में आरोपी राहुल निवासी नगला बिहारी को कोर्ट ने दोषी पाया है। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि, आठ वर्ष के कारावास और दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने के आदेश दिए। राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार ने अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी राजेश कुमार उर्फ पप्पे ने थाना हरीपर्वत में 18 अगस्त 2014 को तहरीर दी थी कि 14 अगस्त 2014 को अज्ञात चोरों ने उसके घर में कमरे का ताला तोड़कर जेवरात, सामान और सात हजार रुपये चोरी कर लिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने 18 अगस्त को कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से जेवरात और 2600 रुपये बरामद हुए। बाद में पुलिस ने तीन अगस्त 2015 को आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया...