चोरी के तीन मामले में तीन-तीन साल की सजा
संतकबीरनगर, मार्च 31 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सीजे (जेडी)-जेएम के न्यायालय ने चोरी की घटनाओं में आरोपी एक चोर को अपराध स्वीकार करने पर तीनों मामलों में अलग-अलग तीन-तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही दो मामलों में छह-छह हजार व एक मामले में 4500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। मामला महुली थाना क्षेत्र का है।पहले मामले में वादी शिवशंकर पाण्डेय पुत्र राम भजन पाण्डेय निवासी धोबखरा थाना महुली ने 20 दिसम्बर 2022 को थाना महुली पर पवन कुमार पुत्र थाना महुली के विरुद्ध इन्वर्टर बैटरी, नए बर्तन, कुछ कपड़े व दो अंगूठी चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर 03 वर्ष का साधारण कारावास तथा 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 12 दिवस अतिरिक्त का साधारण कारावास का दण्ड भुगतना होगा।दूसर...
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