सिद्धार्थ, मई 15 -- सिद्धार्थनगर। जेएम बांसी धर्मेंद्र कुमार भारती ने चोरी के एक आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। उसपर डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सूरज पुत्र रामदयाल निवासी जमालपुर थाना लालगंज जनपद बस्ती के खिलाफ 2023 में बांसी कोतवाली में धारा 379, 411 के तहत केस दर्ज हुआ था। उसकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। जेएम बांसी धर्मेंद्र कुमार भारती ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। आरोपी पर डेढ़ हजार जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजक अमरेंद्र कुमार पाण्डेय ने की।

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