जहानाबाद, फरवरी 12 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने चोरी के आरोपित को दोषी पाते हुए सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। सहायक अभियोजक विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि सूचक पुलिस अवर निरीक्षक अवधेश चौधरी ने आवेदन देकर आरोप लगाया था कि 27 दिसम्बर 2025 को वृंदावन के समीप चोरी की साइकिल के साथ जिनपुरा गांव के सुबोध कुमार को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात उपरोक्त अभियुक्त सुबोध कुमार को दोषी पाया तथा 30 दिन कारावास में बिताई गई अवधि की सजा और 30 दिन तक न्यायालय परिसर में साफ सफाई का काम करने का आदेश सुनाया। अभियोजन पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने वाद का संचालन किया।
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