जहानाबाद, फरवरी 26 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने पुराना न्यायालय परिसर ब्लॉक बी से चोरी करने के आरोपित को 7 साल कारावास एवं अर्थ दंड की सजा सुनाई। अभियोजन पदाधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि व्यवहार न्यायालय अरवल के नाजिर अभिमन्यु शर्मा ने अरवल थाना कांड संख्या 351/25 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि ब्लॉक बी अवस्थित पुराना न्यायालय भवन से अभियुक्त द्वारा न्यायालय का समान चोरी कर लिया गया। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात पुरानी अरवल निवासी अभियुक्त छोटू कुमार उर्फ सुजीत को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में सजा के अलावा 2.80 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का भी आदेश सुनाया।
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