जहानाबाद, फरवरी 11 -- अरवल, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय अरवल के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडे की अदालत ने चोरी के आरोपित को दोषी पाया और सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी मनीष कुमार विद्यार्थी ने बताया कि सूचक दूना छपरा निवासी भूपेंद्र कुमार ने अरवल थाना कांड संख्या 448/2025 दर्ज कराकर आरोप लगाया था कि 11 दिसम्बर 25 को 7:00 अभियुक्त केदार सिंह चोरी का बैटरी घर लाया तथा पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। न्यायालय ने सुनवाई पश्चात उपरोक्त अभियुक्त केदार सिंह एवं चंदन कुमार को धारा 303 2 बीएनएस में दोषी पाया तथा सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात अभियुक्त केदार सिंह एवं चंदन कुमार को 29 दिन कारावास में बिताई गई अवधि की सजा तथा 30 दिन तक न्यायालय परिसर में साफ सफाई का काम करने का आदेश सुनाया। अभियोजन पदाधिकारी रश्मि सिंह ...