चोरी की बाइक रखने में दोषी को दो साल की सजा के साथ जुर्माना
चित्रकूट, अगस्त 2 -- चित्रकूट। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राहुल मिश्रा की अदालत ने चोरी की बाइक रखने के मामले में दोषी रवि पांडेय उर्फ आकाश निवासी गोकुलपुरी शंकर बाजार कर्वी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष से कोर्ट में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने प्रभावी बहस की। यह भी पढ़ें- चोरी की बाइक रखने में दोषी को दो साल की सजा के साथ जुर्माना
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