चोरी करने के मामले में दो अभियुक्तों को सुनाई सजा
संतकबीरनगर, मई 28 -- संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद के एक चोरी करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने दो अभियुक्तों जेल में बितायी गयी अवधि की सजा सुनाई। कुल 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा हाजी मुमताज पुत्र हाजी मो. सुलेमान निवासी नेवारी थाना जहागीरगंज ने हीरा लाल पुत्र धनरोज व श्याम बिहारी पुत्र बाबूलाल निवासीगण धवरिया थाना कोतवाली खलीलाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इन दोनों पर वादी की दुकान से गमछा की चोरी करने का आरोप लगाया गया था। विवेचक उप निरीक्षक रामअवतार सिंह यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायालय ने अपराध स्वीकार करने के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। दोनों अभियुक्तों को जेल में बितायी गई अवधि की सजा सुनाई। प्रत्येक को 03-03 हजार रुपये कुल 6000 रुपये के अर्थदण्ड से द...
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