सिद्धार्थ, अगस्त 29 -- सिद्धार्थनगर। सीजेएम अनुभव कटियार ने चोरी करने के दो आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। चौधरी पुत्र दुखी निवासी नीवी सुअरहवा थाना शोहरतगढ़ व बृज कुमार पुत्र सत्यनारायन निवासी ढोहरिया खुर्द थाना शोहरतगढ़ के खिलाफ 2002 में धारा-379, 411 व 13 उप्र खनिज अधिनियम का केस दर्ज था। इसी मामले में सीजेएम अनुभव कटियार ने आरोपियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। शासन की ओर से पैरवी संयुक्त निदेशक अभियोजन जयहिन्द त्रिपाठी राना ने की।
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