बलरामपुर, मार्च 20 -- बलरामपुर, संवाददाता। चोरी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। यह आदेश अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन अतुल कुमार नायक ने सुनाया। मामला 27 जुलाई 2012 का है, जब कोतवाली गैसड़ी क्षेत्र में चोरी की घटना दर्ज की गई थी। इस संबंध में निजाम उर्फ नाजिम पुत्र जल्लन निवासी चयपुरवा थाना गैसड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक बृजेन्द्र कुमार राय ने कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।

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