गाज़ियाबाद, जून 4 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। कौशांबी थाना क्षेत्र में वाहन चोरी, लूट और छिनैती जैसी वारदातों में सक्रिय संगठित गिरोह के सदस्य अकरम को अदालत ने गैंग्सटर एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष एक माह (25 माह) के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार अकरम ने अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से एक संगठित गिरोह बनाया था। गिरोह के सदस्य वाहन चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल पैदा करते थे। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सज़ा गिरोह के खिलाफ थाना कौशांबी में लूट, चोरी तथा चोरी के माल की बरामदगी से संबंधित कई मुकदमे दर्ज थे।पुलिस ने...