प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 23 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विराट मणि त्रिपाठी ने चोरी के लिए आए लोगों को मारने-पीटने के आरोप में दोषी पाते हुए पांच मृतक सहित लालगंज के मालाधर छत्ता गांव के छोटेलाल, बंशीलाल को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लालगंज के मालाधर छत्ता गांव में 31 अगस्त 1986 की आधी रात कई लोग चोरी करने पहुंचे। वादी के माता-पिता, बहन, पत्नी और भाई सो रहे थे। बदमाशों की आहट पर लोग नींद से जगे तो उनकी पहचान पुच्चू, कल्लू, अयोध्या, छोटेलाल, बंशीलाल, मोतीलाल और दयाराम के रूप में की। यह भी पढ़ें- मारपीट के मामले में 33 साल बाद चार अभियुक्तों को दो साल की कैद घर से सामान ले जाने के विरोध पर आरोपियों ने मारपीट की और जेवर समेट कर भाग निकले थे। मुकदमे के दौरान पुच्...