सासाराम, सितम्बर 19 -- Bihar Crime News: बिहार के सासाराम में सूर्यपुरा थाना क्षेत्र में नौ वर्षीया बच्ची से दुराचार के करीब दो साल पुराने मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जिला जज-सात अरविंद की विशेष पॉक्सो अदालत ने बड़ी मोहल्ला सूर्यपुरा निवासी धर्मवीर पासवान को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने पीड़ित बच्ची के पुनर्वास के लिए तीन लाख रुपये मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया है। इसके लिए राज्य सरकार को पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया है। मामले में बच्ची की मां ने सूर्यपुरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, नौ सितंबर 2024 की शाम...