सीवान, फरवरी 20 -- सिसवन। अंचल प्रशासन ने प्रखण्ड के बाजारों में खुले में मांस, मछली और मुर्गा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया है। सीओ पंकज कुमार ने स्पष्ट किया कि अब सड़क किनारे, फुटपाथ या खुले स्थान पर मांस बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना के साथ अन्य दंडात्मक प्रावधान भी लागू किए जाएंगे। उन्होनें बताया कि यह निर्णय बाज़ार में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, जनभावनाओं का सम्मान करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अब बाज़ार में खुले में मांस को टांगकर या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर बिक्री करना गैरकानूनी माना जाएगा। इस दौरान उन्होंने चैनपुर बाजार के गोला बाजार के नजदीक गैर कानूनी तरीके से बेचे जा रहे मछली व मीट दुकानों को बन्द क...
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